Rajasthan News: नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म मामले में जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी मनराज प्रजापत निवासी देवली को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी पर 66 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि आरोपी मनराज प्रजापत ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी को 19 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया था। तब से दुष्कर्म का आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। आरोपी को शुक्रवार को जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया था। जहां न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कारावास व 66 हजार के अर्थदंड से दंड की सजा सुनाई। बता दें कि पीड़िता की ओर से राज्य सरकार के विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने इस मामले की पैरवी की।
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