अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार चुनावी साल में हर भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा देने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले सरकार बड़ी सौगात दे सकती हैं। प्रदेश में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से आवास बनाकर रह रहे व्यक्तियों का सर्वे कर आवासीय पट्टा (Residential Lease) दिया जाएगा। इसके लिए नगरीय निकायों को सर्वे 30 मई तक पूरा करना होगा।

एक जून को सर्वे सूची का प्रकाशन कर दावा-आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। वहीं 20 जून तक निराकरण कर सूची नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को भेजी जाएगी। इसके साथ ही पट्टे का वितरण भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। 31 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।

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सभी निकायों को 30 मई तक हर हाल में सर्वे करने का निर्देश जारी किया गया है। 20 जून तक चिन्हित व्यक्तियों की सूची बनाकर संचालनालय को भेज के निर्देश दिए गए है। पट्टों के साथ सड़क, स्वच्छ पेयजल, नाली, बिजली सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बता दें कि एमपी में 31 दिसंबर 2014 तक नगरीय निकाय में शासकीय भूमि पर बिना वैध अनुमति के आवास बनाकर रह रहे व्यक्तियों को स्थायी पट्टा देने का प्रावधान मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकार प्रदान किया जाना) अधिनियम 1994 में प्रविधान था।

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इसके बाद शहरी क्षेत्रों में बाहर से लोग आए और शासकीय भूमि पर आवास बनाकर रहने लगे। ऐसे व्यक्तियों को हटाने में होने वाली परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2020 तक आवास बनाकर रहने वालों को पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए अधिनियम में संशोधन के बाद नगरीय विकास विभाग ने पट्टे देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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