नई दिल्ली . आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट विधानसभा से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में आरोप तय किया है.
आप विधायक पर SC-ST एक्ट, आईपीसी की धारा 341, 506, 34 के तहत आरोप दर्ज है. इसके अलावा कोर्ट ने गुरमीत सिंह, हरीश शर्मा, हरीश वत्स, मुकेश कुमार, अजय कुमार, ध्यानचंद, सीमा, अनिता के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं.राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 मई को होगी.
इंदिरा पार्क पालम कालोनी निवासी नीरज निरवाल ने तिलक मार्ग थाने में सितंबर 2022 को विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्द बोलकर बेइज्जती करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर कोर्ट ने आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान पर आरोप तय किया है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 23 अगस्त 2022 का है. नीरज निरवाल की शिकायत के मुताबिक वीरेंद्र सिंह कादियान ने उन पर कुछ दिन पहले SDM ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आप कार्यकर्ता नीरज ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ जान से मारने की धमकी और पब्लिक पैलेस में जातिसूचक शब्द द्वारा बेइज्जत करने के आरोप लगाया है. विधायक के साथ-साथ और भी उनके समर्थक सार्वजनिक जगह पर जाति सूचक शब्द बोल कर बेइज्जत कर रहे थे. वही नीरज को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे.