वीरेंद्र गहवई. बिलासपुर. बस्तर मेडिकल कॉलेज की भर्तियों में दिये जा रहे 84 प्रतिशत आरक्षण के नियम को हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में चुनौती दी गई है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर राज्य शासन से जवाब मांगा है.
बस्तर संभाग में रहने वाले केजी मधुकर ने अधिवक्ता अनीश तिवारी और अतुल केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें बस्तर मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जारी भर्ती के विज्ञापन और भर्ती नियम को चुनौती दी गई. इस याचिका में बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में हो रही कर्मचारियों की भर्ती में राज्य शासन द्वारा 84 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है.
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय जायसवाल की डिवीजन बेंच में हुई. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट के समर वेकेशन के बाद होगी.
ये भी पढ़ें-
- Rajasthan News: राजस्थान CM काफिला हादसा; CCTV खराब, ड्राइवर के पास मिला UAE कार्ड
- ऐसी खौफनाक मौत… बाइक सवार को डंपर ने मारी ठोकर, फिर 8 किलोमीटर तक घिसटता रहा युवक, कई टुकड़ों में बंटा शव
- बदमाशों ने ढाबा में खाया खाना, जमकर पी शराब, पैसे मांगने पर मालिक समेत बुजुर्ग कर्मचारियों की कर दी पिटाई
- ‘तेरा 2 स्टार वाला ऊपर गया, अब 3 स्टार वाला TI जाएगा’, हेड कॉन्स्टेबल ने हवलदार को दी धमकी, SP ने लिया ये बड़ा फैसला
- अतुल सुभाष सुसाइड केस में कंगना रनौत का अजीब तर्क, बोलीं- 99% शादी में पुरुषों की गलती होती है, इसलिए…’,- Kangana Ranaut On Atul Subhash Suicide Case
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें