नई दिल्ली. अगर आप विदेश यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो यह आपको महंगा पड़ने वाला है. असल में सरकार ने क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किए गए खर्चो को आरबीआई की लिवराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) में डाल दिया है. इसका परिणाम यह होगा कि अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करते है तो उसका 20% का टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) लगेगा. अभी तक यह पांच फीसदी है. ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा.
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जानकारों की माने तो अभी 7 लाख से ज्यादा के विदेशी रेमिटेंस पर 5% का टीसीएस लगता है, जवकि विदेशी टूर पैकेज पर बिना किसी लिमिट के 5% का टीसीएस लगता है. 1 जुलाई से दरें बढ़कर 20% हो जाएंगी.
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के साथ परामर्श के बाद जारी अधिसूचना में फेमा अधिनियम, 2000 की धारा सात को हटा दिया है. इससे विदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किया जाने वाला भुगतान भी एलआरएस के दायरे में आ गया है.