नई दिल्ली : शराब घोटाला मामला में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल के खिलाफ सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया है.

कोर्ट अपना फैसला 27 मई को सुनाएगी. यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट 25 अप्रैल को दाखिल की गई थी. इससे पहले अदालत ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूरक आरोप पर विचार को लेकर सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी.

सीबीआई ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल की अदालत में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य के खिलाफ बीते माह 25 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी.

चार्जशीट में सीबीआई ने दलील दी थी कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी सक्षम अधिकारियों से प्राप्त कर ली गई है. सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और 58वें दिन चार्जशीट दाखिल की दी थी.