झुंझुनूं. जिले की मेडिकल की हर दुकान पर अब सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा. जो दुकान संचालक कैमरा नहीं लगाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा विथ रिकॉर्डिंग लगवाना सुनिश्चित करें.
ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. जिले में नाबालिकों में बढ़ती नशे की लत पर अंकुश लगाने के सरकार के आदेश की पालना में यह आदेश जारी किया गया है. जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक डॉ. पवन पूनियां ने बताया कि जिला कलक्टर के आदेशानुसार औषधि नियंत्रक प्राधिकरण, सीडब्ल्यूपीओ द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाएगा. यदि कोई मेडिकल या फॉर्मेसी की दुकानों के मालिक अनुपालना नहीं करते है, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
यह फायदे होंगे
जिले के अनेक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित नशे की गोलियां बेची जा रही है. विभाग ने कई प्रतिष्ठानों पर ऐसी गोलियां भी जब्त की थी. कैमरा लगाने के बाद दुकानदार बच्चों को ऐसी गोलियां नहीं बेच सकेंगे. इसके अलावा अभी अनेक दुकानदार बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा दे देते हैं, उस भी अंकुश लगेगा. लपकों पर भी अंकुश लगेगा.
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