चंडीगढ़ प्रशासन ने यू.टी. के भीतर हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि हथियारों का लोगों द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जीवन के लिए खतरा होने के साथ-साथ शांति भंग करने वाला भी है।
यही वजह है कि घातक हथियार, छुरा, लाठी, तलवार, चाकू और रॉड आदि रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश पुलिस, सेना और अर्धसैनिक कर्मियों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन कर्मचारी वर्दी में ड्यूटी के दौरान ही हथियार रख सकेंगे।
इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस में आई.डी. प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पहचान पत्र के रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
होटल व्यवसायियों को आने-जाने वालों का रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रजिस्टर में ग्राहक के नाम के साथ पता, टेलीफोन नंबर और उसके हस्ताक्षर होने चाहिए।
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