Exchange Limit 2000 Notes. भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है. जिसके बाद लोगों में नोट को लेकर भ्रम की स्थिति फैल गई है. कोई इसे नोटबंदी बता रहा है तो कोई इसे पूरी तरह से नोटबंदी बता रहा है. लेकिन, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट पूरी तरह से वैध हैं और बाजार में इनका लेन-देन जारी रहेगा. 2000 रुपए के नोट से लेन-देन से कोई मना नहीं कर सकता.
आरबीआई के 19 मई के सर्कुलर में कहा गया है कि 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोट चलन से वापस ले लिए जाएंगे. ये नोट 30 सितंबर 2023 तक वैध रहेंगे. जिन लोगों के पास 2,000 रुपये के नोट हैं, वे इन्हें अपने बैंक या नजदीकी बैंक में जमा करा सकते हैं या अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदल सकते हैं. बैंकों में नोट बदलने की यह सुविधा 23 मई से शुरू होगी.
30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे नोट
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा. आरबीआई को उम्मीद है कि लोगों को बैंकों से नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय काफी है. बाजार में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों को वापस कर दिए जाएंगे. यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.
एक बार में बदलें 10 नोट
आरबीआई का कहना है कि 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोट को अन्य मूल्यवर्ग के नोट में बदलने की सीमा को एक बार में 20,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. आरबीआई ने कहा कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक के नोट बदल सकता है. बैंकों में नोट बदलने की सुविधा 23 मई से मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को जमा या बदलने की सुविधा देंगे.
अगर आपके पास 2000 का नोट है तो क्या करें?
जिन लोगों के पास 2,000 रुपये के नोट हैं, वे उन्हें अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के बदले उन्हें बदल सकते हैं. इन नोटों को बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से बैंक खातों में जमा कराया जा सकता है.
अगर 2000 रुपये का नोट नकली निकला तो क्या होगा?
यदि बैंक द्वारा विनिमय की प्रक्रिया में कोई नकली नोट पकड़ा जाता है, तो नोट को जब्त कर लिया जाएगा और नकली नोट की मुहर लगा दी जाएगी. ऐसे प्रत्येक ज़ब्त नोट को प्रमाणीकरण के तहत एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा. नकली नोट किसी भी दशा में ग्राहक को वापस नहीं किये जायेंगे अथवा उसके बदले में कोई राशि दी जायेगी.
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