पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान हुए बम ब्लास्ट के आरोपी मेहर आलम को एसटीएफ ने दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश किया गया. वहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. मेहर एनआईए के चंगुल से 10 साल पहले फरार हो गया था.
उसपर नगर थाने में एनआईए की अभिरक्षा से फरार हो जाने के कारण 30 अक्टूबर 2013 को केस दर्ज कराया गया था.
पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान हुए बम ब्लास्ट कांड में छानबीन कर रही एनआईए की टीम ने पूछताछ के लिए मेहर को उठाया था. उसे दरभंगा से लाकर मुजफ्फरपुर में स्टेशन रोड में नगर निगम के मार्केट स्थित एक होटल के कमरा नंबर 110 में रखा गया था. एनआईए की टीम भी उसके साथ रुकी थी. 30 अक्टूबर 2013 को वह एनआईए की टीम को चकमा देकर होटल के कमरा से फरार हो गया था.
इसके बाद एनआईए दिल्ली की टीम के इंस्पेक्टर सीबी पाठक ने उसके फरार हो जाने की एफआईआर नगर थाने में दर्ज कराई थी. हालांकि, पटना बम ब्लास्ट कांड में दोबारा मेहर आलम की तलाश में एनआईए ने छापेमारी नहीं की थी. 10 साल से केस पेंडिंग था.