शब्बीर अहमद,भोपाल। रेप और यौन हिंसा के मामलों की जांच के लिए कराए जाने वाले ‘टू फिंगर टेस्ट’ (Two finger test) को लेकर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में बड़ा फैलसा लिया गया है. प्रदेश में किसी भी रेप यौन उत्पीड़न के मामले में टू फिंगर टेस्ट नहीं होगा. पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा ने आदेश जारी कर पुलिस आयुक्त और एसपी को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही टीआई इसे लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी सलाह लें. झांरखंड के मामले का उदारण भी दिया है.
सुप्रीम कोर्ट पहले ही टू फिंगर टेस्ट पर आपत्ति जता चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘अवैज्ञानिक’ करार दिया था. साथ ही यह भी कहा गया है कि पीड़ितों का टू-फिंगर टेस्ट करना उन्हें फिर से प्रताड़ित करना है. कोर्ट ने मेडिकल की पढ़ाई से टू फिंगर टेस्ट को भी हटाने को कहा था. अदालत ने टू-फिंगर टेस्ट पर फिर से रोक लगाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा.
झारखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने यह फैसला झारखंड सरकार की याचिका पर सुनाया था. झारखंड हाईकोर्ट ने रेप और मर्डर के आरोपी शैलेंद्र कुमार राय उर्फ पांडव राय को बरी कर दिया था. झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए शैलेंद्र राय को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
क्या होता है टू-फिंगर टेस्ट ?
‘टू-फिंगर’ टेस्ट यौन उत्पीड़न और रेप की शिकार महिलाओं के बारे में यह जानने के लिए किया जाता है कि वे सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं ? टेस्ट के दौरान पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में एक या दो उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है. टेस्ट का मकसद यह जानना है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं ? अगर प्राइवेट पार्ट में दोनों उंगलियां आसानी से चली जाती हैं तो महिला को सेक्सुअली एक्टिव माना जाता है. इसे ही महिला के वर्जिन या वर्जिन ना होने का सबूत भी मान लिया जाता है.
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