नई दिल्ली. इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने वित्त वर्ष 2022- 23 तथा आकलन वर्ष 2023-24 के लिए व्यक्तियों, पेशेवरों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR Form- 1 और ITR Form – 4 मुहैया करा दिया गया. विभाग ने ट्विटर के जरिये जानकारी दी है कि दूसरे ITR फॉर्म के लिये सुविधाएं जल्द शुरू की जाएंगी.
गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने 25 अप्रैल, 2023 को आईटीआर फॉर्म-1 और 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दिया था. एक्सेल यूटिलिटी में टैक्सपेयर्स को ये फॉर्म डाउनलोड करके, फिर उन्हें मैनुअली भरकर फिर ई-फाइलिंग वेवसाइट पर अपलोड करना होता है. लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में ये आसानी होती है कि इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स वस पहले से भरे गए डेटा को चेक करके, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें सबमिट कर सकते हैं.
ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख
एक इनकम टैक्सपेयर के ट्वीट के जवाब में डिपार्टमेंट ने कहा है कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 में ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग के लिए आईटीआर 1 और 4 e-filing portal पर इनबेल कर दिए गए हैं. फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. यह उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके अकाउंट की ऑडिटिंग जरूरी नहीं है.