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वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. जिले के रतनपुर में दुष्कर्म पीड़िता युवती की मां को पॉक्सो के मामले में जमानत मिल गई है. विशेष न्यायधीश पॉक्सो की अदालत ने जमानत स्वीकार करते हुए 15 हजार रुपये के बॉन्ड(बंध पत्र) पर जमानत मंजूर किया है. अदालत का आदेश आते ही कोर्ट परिसर में मौजूद पीड़िता के परिजन और हिंदूवादी संगठनों में खुशी की लहर है. इधर रेप पीड़िता ने अपनी मां को मिली बेल पर खुशी जाहिर करते हुए मां के खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने की मांग की है.
बता दें कि, रतनपुर निवासी युवती ने आफताब मोहम्मद के ऊपर 5 मार्च को रतनपुर थाना में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर के अनुसार पीड़िता के नाबालिग रहने के दौरान ही आरोपी उससे दुष्कर्म करता था. 4 मार्च की रात्रि को उसको खूंटाघाट ले जाकर मारपीट कर रेपकर छोड़ दिया था. जिस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी आफताब मोहम्मद जेल में है और उसकी जमानत अदालत से खारिज हो चुकी है.
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मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया कि, आरोपी पक्ष ने उसे पर दबाव बनाकर समझौता करवाने की कोशिश की और 20 लाख का लालच भी दिया था. मना करने पर उसकी मां जो कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसे झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया था. पीड़ित युवती की मां के ऊपर 19 मई आरोपी आफताब मोहम्मद के मौसी के 10 वर्षीय बेटे का यौन शोषण करने के मामले में अपराध दर्ज किया गया था, तब से वह जेल में है.
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महिला के जेल जाने के बाद जिले में बड़ा बवाल हुआ था. रतनपुर बंद करवाने के साथ ही धरना प्रदर्शन होने पर एसपी ने टीआई को लाइन अटैच कर दिया और चार सदस्य जांच कमेटी बना दी. वहीं आज मामले में जमानत के लिए सुनवाई पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत में हुई.
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