सत्यपाल राजपूत, रायपुर. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रथम चरण से वंचित विद्यार्थी एवं पालकों के लिए राहत की ख़बर है. निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए एक बार फिर से आवेदन कर सकते हैं. इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी है.

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आवेदन कर सकते हैं. ऐसे लोग बिलकुल हताश न हों जिनको पहले चरण में मौक़ा नहीं मिला है वो दूसरे चरण के लिए जिन स्कूलों में सीट ख़ाली है वहाँ आवेदन कर सकते हैं. प्रथम चरण में 1, लाख 870 आवेदन आया था, जिसमें से 39,498 सीट अलाट किया गया है. इस तरह 60,000 लगभग आवेदन रद्द किया गया है.

आवेदन रद्द होने का कारण

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इतना ज़्यादा संख्या में आवेदन रद्द होने का कारण विभिन्न हैं, जिनमें से एक ही स्कूल में अधिक आवेदन का होना. मंत्री ने बताया कि जिस स्कूल में 100 सीट है वहाँ 1000 से ज़्यादा आवेदन आया है तो 900 आवेदन रद्द माना जाएगा. दस्तावेज़ भी नहीं थे.

निजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई

प्रदेशभर में 6475 प्राइवेट स्कूल है, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है. उनके दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत सीट शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए आरक्षित होता है. इस 25 प्रतिशत का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में 53,840 सीट है, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सीट बिलासपुर में 5400 है तो वहीं दूसरे नंबर में रायपुर में 5294 सीट है, सबसे कम सीट वाले जिला नारायणपुर है, जहाँ 96 सीट है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सीट निर्धारित है. साथ ही सरकारी स्कूल के साथ-साथ अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल है, जहाँ 1 एक बच्चों का दाख़िला कराया जा रहा है.