नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.
उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता. इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.
फरवरी से ही जेल में बंद मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस दीनेश शर्मा ने कहा कि वह प्रभावशाली स्थिति में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिकतर गवाह सरकारी नौकरी वाले हैं. जज ने यह भी कहा कि आरोपों की प्रकृति बेहद गंभीर है. उन्होंने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
दिल्ली के पूर्व में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने परपर अब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. जमानत के लिए मनीश सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.