कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में दोषी पाए गए शेर सिंह लोधी को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है और जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। शेर सिंह लोधी जोकि भिंड का रहने वाला है उसने अपनी जगह 2012 में आयोजित हुई पीएमटी परीक्षा में आशुतोष तिवारी नाम के सॉल्वर को बैठाया था। इसके एवज में सॉल्वर आशुतोष तिवारी को साढे़ 4 लाख रुपए दिए गए थे।
PMT फर्जीवाड़ा: विशेष न्यायालय ने सुनाई 4 साल की सजा, आरोपी ने सॉल्वर से दिलाई थी परीक्षा
पीएमटी कांड का खुलासा होने के बाद संदिग्ध छात्रों की पड़ताल हो रही थी, इस बीच गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में शेर सिंह लोधी सभी विषयों में फेल हो गया। उसके दस्तावेजों की जांच की गई तब पता चला कि उसने सॉल्वर के जरिए पीएमटी परीक्षा पास की थी। इसके बाद उसके खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की थी और उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था।
पिछले महीने 11 मई को ही शेर सिंह लोधी को 4 साल की सजा सुनाई गई थी और उस पर 13000 का जुर्माना भी लगाया गया था। इस सजा के खिलाफ शेर सिंह ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सजा को भी निलंबित कर दिया है।
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