राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 56 हजार से अधिक कोविड केस वापस होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश अनुसार व्यापक लोकहित में कोविड लॉकडाउन (Covid Lockdown) के दौरान दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद अब मध्य प्रदेश की तैयारी है। जिन मामलों में चालान पेश और कोर्ट में पेंडिंग उन्हें भी राहत मिलेगी। सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और डॉक्टर के केस इसमें शामिल नहीं है। वहीं नेताओं के केस एमपी एमएलए कोर्ट जाएंगे। डॉक्टरों पर दर्ज गंभीर प्रकरण वापस नहीं होंगे।
बता दें कि कोविड लॉकडाउन का पालन नहीं करने के कारण आमजन पर धारा 188, 269, 270, 271 भारतीय दण्ड विधान, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतर्गत प्रकरण दर्ज हुए थे। प्रदेश में पहले लॉकडाउन में 20 मार्च से 30 जून 2020 की अवधि में 32 हजार 463 प्रकरण IPC की धारा 188 में और 669 प्रकरण महामारी अधिनियम अंतर्गत दर्ज किए गए थे। दूसरे लॉकडाउन में 13 मार्च से 19 जून 2021 की अवधि में 22 हजार 336 प्रकरण IPC की धारा 188 में में और 1,202 प्रकरण महामारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुए थे।
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