शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पूर्व की कमलनाथ सरकार का एक और आदेश बदल दिया है। कमलनाथ सरकार ने नसबंदी कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धि का वादा किया था। 5 साल बाद सरकार ने साल 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी है। 11 जुलाई साल 2019 को कमलनाथ सरकार ने आदेश जारी किया था।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लिखा- इस विभाग द्वारा जारी किए गए संदर्भित परिपत्र में लेख किया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रसूति में जुड़वा संतान पैदा होने के उपरांत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/ पत्नी की नसबंदी कराने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है।

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कंडिका 2 में उक्त निर्देश की प्रभावशीलता जारी होने के दिनांक से लागू किए जाने के कारण कुछ पात्र शासकीय सेवक अग्रिम वेतन के लाभ से वंचित हो गए हैं। इसलिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संदर्भित परिपत्र दिनांक 11 जुलाई 2019 की कंडिका 2 को विलोपित किया जाए।

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