अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में यातायात नियमों (Traffic Rules) के उल्लंघन पर अर्थदंड जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। यातायात नियमों के लिहाज से गंभीर प्रकृति के अपराध जैसे नाबालिग का वाहन चलाना, बिना लाइसेंस (License) वाहन चलाना आदि मामलों में घर से वाहन जब्त किए जाएंगे। ऐसे वाहन मालिकों की सूची तैयार कर अगले माह से कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है।
ADG पुलिस ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में दिए निर्देश है। यातायात नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि गंभीर मामलों में उल्लंघन पर घर से वाहन जब्त किए जा सकते हैं। बाकी मामलों में परिस्थिति अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं।
प्रदेश में फिलहाल इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट (Integrated Traffic Management) से बनाए गए चालान वसूली में ग्वालियर (Gwalior) टॉप पर है। ग्वालियर में अब तक 1,11,048 चालानों से 5 करोड़ 2 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। यह आंकड़ा 30 सितंबर 2020 से 09 जून 2023 तक का है।
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