Rajasthan News: प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। 

अब पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य (पंजीकृत सक्रिय श्रमिक) को अस्पताल में भर्ती के दौरान अधिकतम 7 दिन की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सम्बल योजना-2023 के प्रारूप को सहमति प्रदान की है। 

योजना के तहत भर्ती के समय दैनिक मजदूरी समाप्त होने की स्थिति में श्रमिक के खाते में ऑटो डीबीटी से भर्ती की अवधि या 7 दिवस (जो भी कम हो) के लिए प्रतिदिन 200 रुपए की सहायता पहुंचाई जाएगी। यह सहायता लाभार्थी के स्वयं या परिवार के सदस्य के अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने की स्थिति में मिलेगी। श्रमिक की अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में भी योजना के तहत सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

ये खबरें भी जरूर पढ़ें