नई दिल्ली : महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस 1000 पन्नों की चार्जशीट लेकर पहुंची तो वहीं बृजभूषण को एक राहत भी मिली है. दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़े केस में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट अदालत में दायर की है. यह रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई है.
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वहीं पाक्सो मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है. दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले में पटियाला हाऊस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है. इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ इस केस में कोई सबूत नहीं मिले हैं लिहाजा हम इस मामले की जांच बंद कर रहे हैं. अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई तय की है.
बृजभूषण पर सबसे गंभीर आरोप नाबालिग पहलवान के यौन शोषण का था, लेकिन नाबालिग पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं. इस वजह से उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी. बाकी छह पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, लेकिन इस मामले में भी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं. उनके खिलाफ कोई वीडियो नहीं है. पहलवानों या कुश्ती संघ की तरफ से कोई वीडियो पुलिस को नहीं दिया गया है. सिर्फ फोटो उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें बृजभूषण सिंह नजर आ रहे हैं. इससे उनका कोई अपराध नहीं साबित होता. इस लिहाज से अब बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट मिलने का रास्ता साफ हो चुका है.
दिल्ली पुलिस की तऱफ से इस पूरे मामले में दो केस दर्ज किये गये थे. पहला मामला 6 बालिग पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था जबकि दूसरा मामला एक नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर दर्ज किया गया था. नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.