न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में निर्वाचन आयोग चुनावी तैयारियों में जुटी है। इसी बीच निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने तीन बीएलओ को निलंबित कर दिया है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अक्टूबर 2023 की पात्रता तिथि के अनुसार मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फोटो मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की पूर्व संशोधन कार्रवाई की जा रही है।

बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के जरिए डोर-टू-डोर सर्वे 25 मई से 23 जून तक मतदाताओं के नाम जोड़ने का कार्य किया जाना है। इस आदेश के परिपालन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87 अनूपपुर के मतदान केंद्रों 135 कोलमी के बीएलओ शिवप्रताप सिंह शिक्षक, 148 पसान के बीएलओ लिपिक अविनाश मिश्रा, 157 पसान बीएलओ लिपिक अनिल कुमार सिंह को पदीय कर्तव्यों के प्रति अनुशासनहीनता, निर्वाचन कर्तव्यों में लापरवाही बरते जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के विभिन्न धाराओं के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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निलंबन अवधि में शिक्षक शिवप्रताप सिंह का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी अनूपपुर, लिपिक अविनाश मिश्रा और लिपिक अनिल कुमार सिंह का मुख्यालय तहसील कार्यालय अनूपपुर नियत किया गया है।

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