Rakhi Sawant Kissing Case: बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह (Bollywood singer Mika Singh) को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2006 में हाई कोर्ट ने अभिनेत्री राखी सावंत को जबरन किस करने का मामला खारिज कर दिया था. यह मामला जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ में चल रहा था.

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राखी सावंत के वकील ने मामले में हलफनामा पेश किया, जिसमें बताया गया कि मीका सिंह और उनके मुवक्किल ने सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को सुलझा लिया है. इसके बाद खंडपीठ ने प्राथमिकी और दायर की गई चार्जशीट को रद्द कर दिया.

मीका सिंह ने पार्टी में अचानक राखी सावंत को किस कर लिया. राखी सावंत ने 11 जून को मीका सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था. सिंह पर आईपीसी की धारा 354 (छेड़छाड़) और 323 (हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

मीका सिंह ने इस साल अप्रैल में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया था. हाईकोर्ट ने राखी सावंत के हलफनामे पर लिया संज्ञान जिसमें कहा गया है कि उन्होंने और सिंह ने अपने सभी मतभेदों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया है.

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उन्हें इस बात का अहसास हो गया है कि सारा विवाद उनकी गलतफहमी के कारण पैदा हुआ है. इसके बाद हाईकोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट को खारिज कर दिया.

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