मुरादाबाद. पिता-पुत्री के रिश्ते काे सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन एक बाप ने अपनी ही बेटी से रेप कर दिया. इस मामले में पिता को बीस साल की सजा सुनाई गई है. मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (प्रथम) डॉ. केशव गोयल ने कोर्ट में पेश के साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ ही कोर्ट में बयान दिए, जबकि उसकी पत्नी ने दोषी के खिलाफ मुकदमा कायम कराया था. मामला पांच साल पहले का है. थाना मझोला में 19 जून, 2018 को पाकबड़ा के रतनपुर कलां की रहने वाली महिला ने अपने पति बलबीर उर्फ राजेश के खिलाफ अपनी ही बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी. तहरीर में कहा गया कि पति आपराधिक किस्म का है. उसने कुछ समय पहले अपनी भांजी को हवस का शिकार बनाया.

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यह बात गांव में फैल गई तो ग्रामीणों ने विरोध किया. जिसके चलते आरोपी घर को छोड़कर मुरादाबाद मझोला में कांशीराम कालोनी में आकर रहने लगा. वह अपने साथ अपनी बड़ी बेटी और दो बेटों को भी ले आया. उसकी पत्‍नी अपनी छोटी बेटी के साथ गांव में अपने भाई के साथ रहने लगी. आरोप है कि वहशी ने घर में पत्नी की गैरमौजूदगी का फायदा उठाया और बेटी को हवस का शिकार बना लिया. मामला खुलने के डर से आरोपी ने उसे जहर देकर मारना भी चाहा.

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