सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) जीएसटी चोरी (GST evasion) रोकने लिए उपभोक्ताओं (Consumers) की मदद लेगी। उपभोक्ताओं को इसके लिए पुरस्कार (Prize) दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल पर सामान खरीदी का बिल अपलोड करना होगा। खरीदी की सीमा के आधार पर चार श्रेणियों में पुरस्कार बांटा जाएगा। पुरस्कार के रूप में बिल राशि का 10 से 25 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
इन 4 श्रेणियों में मिलेगा पुरस्कार
- प्रथम पुरस्कार- बिल की राशि 200 से 20 हजार रुपये तक होने पर। इसमें तीन क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 25 प्रतिशत पुरस्कार के रूप में मिलेगा।
- द्वितीय पुरस्कार- बिल राशि 20,001 से 50 हजार तक होने पर, तीन क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 20 प्रतिशत पुरस्कार दिया जाएगा।
- तृतीय पुरस्कार- बिल की राशि 50,001 से एक लाख रुपये तक होने पर। इसमें तीन क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 15 प्रतिशत पुरस्कार दिया जाएगा।
- चतुर्थ पुरस्कार- बिल की राशि एक लाख रुपये से अधिक होने पर, तीन क्रेताओं को बिल राशि का 10 प्रतिशत या 20 हजार रुपये जो भी कम हो देय होगा।
नए सिरे से शुरू की जा रही योजना
बता दें कि सरकार ने यह योजना 2018 में शुरू की थी, लेकिन प्रचार-प्रसार के अभाव में सफल नहीं हुई। अब एक बार फिर नए सिरे योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए अलग से मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग के mptax.mp.gov.in/ पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुरस्कार के लिए जानकारी भर सकते हैं। यह योजना पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और शराब की खरीदी पर लागू नहीं होगी।
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