मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को इंडियन स्टांप एक्ट-1899 में संशोधन की मंजूरी दे दी।

इसके तहत अब परिवार यानी खून के रिश्तों से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के नाम प्रापर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी stamp duty लगेगी।

सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य में पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग और लोगों से प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

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पंजाब सिविल सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में, इंडियन स्टांप एक्ट-1899 के शेड्यूल 1ए में इंदराज नंबर-48 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी गई। इससे अब खून के रिश्तों से बाहर, प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने पर लागू होने वाले क्लेक्टर रेट या तय राशि पर 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी लागू करने का फैसला लिया गया है।

यह स्टांप ड्यूटी पारिवारिक सदस्यों- पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, बहन-भाई, दादा-दादी और पोता-पोती को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर लागू होगी।

गौरतलब है कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक व्यक्ति संबंधित अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधिकृत हो जाता है। इस फैसले से राज्य में ऐसी संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर भी लगाम लगेगी, जो गरीबों की आवास संबंधी कल्याण योजनाओं के तहत मकान आदि अलॉट किए जाते हैं और इनकी बिक्री की मनाही होने के चलते इन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये बेच दिए जाने के अनेक मामले सामने आ चुके हैं।

stamp duty

16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 पद सृजित होंगे

कैबिनेट ने पंजाब के 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह कॉलेज 2021-22 में शुरू किए गए थे। कैबिनेट ने इन कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी रिस्टोरर के 16 और लैब अटेंडेंट के 64 पद सृजित करने की भी मंज़ूरी दे दी। इस फैसले से इन नए कॉलेजों में जरुरी प्रोफेसरों और अन्य स्टाफ की तैनाती हो सकेगी और इन कॉलेजों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

645 सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाई


कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा को 37 साल से बढ़ाकर 45 साल करने की मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में नियमित सहायक प्रोफेसर तैनात करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न कॉलेजों में पहले ही नाॅन-रेगुलर श्रेणी में काम करने वालों को पीपीएससी द्वारा सहायक प्रोफेसरों के नियमित पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।

डेंटल कालेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट


अमृतसर और पटियाला के सरकारी डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों के विभिन्न विभागों में टीचिंग फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने पंजाब डेंटल एजुकेशन सर्विस (ग्रुप-ए) रूल्ज 2016 की धारा 8 की उप धारा 4 में दर्ज करने के लिए चौथे संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब मेडिकल शिक्षा सर्विस (ग्रुप-ए) में संशोधन की तर्ज पर, तरक्की के जरिये पंजाब सिविल डेंटल सर्विसेज से सहायक प्रोफेसरों के पद भरे जाएंगे और इसके लिए आयु सीमा 37 के बजाय अब 45 साल होगी। उम्मीद जताई गई है कि इस फैसले से सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होंगे।

अंग्रेजी सिखाने वाले कोर्सों में ब्रिटिश काउंसिल की मदद


कैबिनेट ने अकादमिक सत्र 2023-24 के दौरान राज्य के सरकारी कालेजों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने का फैसला लिया था। इन कोर्सों में ब्रिटिश काउंसिल की मदद लेने के उद्देश्य से कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग को ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत बेसिक चरण में 5000 विद्यार्थी कवर होंगे। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स के साथ विद्यार्थियों में पेशेवर हालात में अंग्रेजी भाषा में संचार करने के प्रति विश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थी प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में नौकरियां हासिल करने के अधिक योग्य हो सकेंगे।