सत्यपाल राजपूत, रायपुर. शिक्षा विभाग में डिप्टी कलेक्टरों की पोस्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने दो डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना पर रोक लगा दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

वकील आशुतोष पांडे और शशांक ठाकुर ने बताया, पदोन्नति के पद पर पदस्थापना देने का हमने ग्राउंड रखा था. राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों राजेंद्र प्रसाद और प्रणव सिंह को लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ किया गया था. इसका आदेश सामान्य प्रशासन ने जारी किया था. इस मामले में दो संभागीय संयुक्त संचालकों ने याचिका लगाई थी. इस पर कोर्ट ने स्टे लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.

दोनों राज्य सेवा के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है. अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी. याचिकाकर्ता दो संभागीय संयुक्त संचालकों के याचिका पर न्यायाधीश पीपी साहू ने मामले की सुनवाई की.