सीएनजी या क्लीन फ्यूल (स्वच्छ ईंधन) पर चलने वाली सभी टैक्सियों के परमिट वैलिडिटी को ट्रांसपोर्ट विभाग ने 15 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया है. अब तक यह परमिट 8 साल के लिए थी. यह उन टैक्सियों के लिए है, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट (दिल्ली-एनसीआर) है. दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर में 12 हजार से ज्यादा टैक्सी मालिकों को राहत मिलेगी.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने ट्वीट कर कहा CNG और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट धारित सभी टैक्सियों के परमिट की वैधता अब 15 साल तक बढ़ा दी गई है. इस कदम से हमारे सभी टैक्सी चालक भाइयों को मदद मिलेगी जो अब 15 वर्षों तक अपने सीएनजी वाहनों को चला सकेंगे.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा, ‘दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी चालकों के साथ खड़ी रही है. इस कदम से हमारे सभी टैक्सी चालक भाइयों को मदद मिलेगी जो अब 15 वर्षों तक अपने सीएनजी वाहनों को चला सकेंगे. परमिट की वैधता बढ़ाने का निर्णय के दौरान परिवहन विभाग ने पाया कि दिल्ली एनसीआर में अनुबंध कैरिज परमिट के तहत चलने वाली टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की अवधि में असमानता है. अब तक, DL1RT के साथ सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट वैधता केवल 8 वर्ष थी. इसके विपरीत, काली और पीली कैब और अन्य श्रेणियों सहित अन्य सभी टैक्सियों की वैधता 15 वर्ष थी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा परिभाषित वाहन की आयु के अनुरूप है.’