नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में कक्षा दूसरी और नौवीं कक्षा तक के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/फ्रीशिप श्रेणी के लिए दाखिले की प्रक्रिया आज, 22 जून से शुरू हो रहे हैं. शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस दाखिले का शेड्यूल जारी किया है.
इसके मुताबिक ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.edudel.nic.in से भरे जाएंगे. ऐसे में जो भी माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दिल्ली के निजी स्कूलों में करवाना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 3 जुलाई है. बता दें कि ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए आधार कार्ड अनिवार्य डॉक्यूमेंट है.
निवास और आय प्रमाण पत्र जरूरी : दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों और प्रश्नों को लेकर हेल्पलाइन नंबर 8800355192 और 9818154069 जारी किया गया है. जिस पर सुबह दस से लेकर शाम पांच बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक कॉल कर सकेंगे. ईडब्ल्यूएस सीटों पर दाखिले के लिए दिल्ली का निवासी होना जरूरी है. इसके लिए निवास प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा. अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए. साथ ही बीपीएल और एएवाई कार्ड धारक भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा स्कूल दाखिले को लेकर कैपिटेशन फीस /डोनेशन फीस नहीं मांग सकेंगे. अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर दंडनीय जुर्माना लगाया जाएगा, जो कैपिटेशन शुल्क से दस गुना अधिक होगा.
दूसरा पता भरने पर स्कूल आवंटन रद्द होगा
अगर कोई आवेदक फॉर्म भरने के बाद उसमें सुधार करना चाहता है तो उसे पहले आवेदन को हटाकर दोबारा से आवेदन करना होगा. साथ ही ड्रॉ में चयन के बाद अगर आवेदक स्कूल में दाखिले के दौरान ऑनलाइन आवेदन से अलग कोई दूसरा पता भरता है तो स्कूल आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा. आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है ताकि लोग एक से अधिक आवेदन न कर सकें.