मोसिम ताड़वी, बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 14 महीने पहले बच्ची अपने नानी के यहां घूमने गई थी, तब आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। अब विशेष न्यायाधीश ने पास्को एक्ट में आरोपी को सजा सुनाते हुए 5100 रुपए जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल 26 अप्रैल 2022 को पीड़िता बच्ची ने अपनी मां को बताया कि जब वह दो महीने पहले नानी के घर नया मोहल्ला बुरहानपुर गई थी, तब आरोपी संजय पिता मदन मारकंडे निवासी नया मोहल्ला के घर खेलने गई थी, तभी उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और घर पर बताने से जान से मारने की धमकी भी दी थी। बेटी की आपबीती सुनने के बाद 26 अप्रैल को ही मां ने शिकारपुरा थाना पहुंचकर संजय मारकंडे खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामला विवेचना में लेकर बाद में आरोपी का प्रमाणीकरण कोर्ट में पेश किया। आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सूर्य प्रकाश शर्मा ने अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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