अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश में अब कलेक्टर भी NSA की कार्रवाई कर सकेंगे। सभी कलेक्टरों को 3 माह के लिए NSA के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट पहुंची है कि राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले और सांप्रदायिक मेल मिलाप बिगाड़ने वाले तत्व प्रदेश में सक्रिय हैं या ऐसे तत्व प्रदेश में सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश के सभी कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) तहत ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के अधिकार गृह मंत्रालय ने दिए हैं। ऐसे लोगों पर प्रदेश के सभी जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर NSA के तहत कर कार्रवाई सकेंगे।
गृह मंत्रालय के उप सचिव एचएस मीना ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी हैं। जिसमें कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संबंधित जिला दंडाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत अधिकृत किया जाना आवश्यक है।
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