वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. हाईकोर्ट बिलासपुर ने रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार कॉलेज के पास स्थित यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दायर की थी.

दरअसल राजेश मूणत ने रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार काॅलेज के पास बनाए जा रहे यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने यह तर्क दिया था कि उक्त यूथ हब ग्रीन कोरीडोर डिवलपमेंट प्लान, 2011 ( रिवाईज्ड प्लान, 2021) के विरूद्ध था.

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि यूथ हब ग्रीन कोरीडोर का कार्य मई, 2023 में पूर्ण हो चुका है. इस आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है. इस मामले में रायपुर स्मार्ट सिटी एवं शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद वर्मा एवं अधिवक्ता अनिमेश तिवारी ने पैरवी की.