दिनेश शर्मा,सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है. कोर्ट ने एक आरोपी को 170 साल की सजा सुनाई है. धोखाधड़ी के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. जिसकी अब हर ओर चर्चा हो रही है. आरोपी को कर्नाटक के कुलबर्गा से 19 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था.
दरअसल आरोपी नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत ने सागर में लोगों को तरह-तरह के झांसे देकर पैसे ऐंठे थे. जिसमें कुछ लोगों ने अपने अच्छे बुरे समय के लिए पैसे जमा करके रखे हुए थे. अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने बताया कि आरोपी नासिर भैंसा पहाड़ी गांव में किराए के मकान में रहने आया था, जहां लोगों को बताता था कि विदेशो में उसके कपड़े के बड़े कारखाने है.
अगर तुम लोग बड़ी दुकान फैक्ट्री खोलना चाहते हो, तो उसे पैसे दो. इस तरह से लोग झांसे में आ गए और उसे पैसे देते गए. इस तरह 34 लोगों से 72 लाख की ठगी की थी. जिस पर मामला दर्ज कर न्यायलय में केस चल रहा था. इसमें हर व्यक्ति के मामले 5-5 साल की सजा सुनाई है. यह सजा क्रम से चलेगी और इस तरह 34 मामलों में उसे अलग-अलग सजा भुगतनी पड़ेगी, जो तकरीबन 170 साल की सजा होगी. साथ ही 3 लाख 38 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.
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