Delhi Metro Allowed Liquor Carrying : शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. डीएमआरसी और सीआईएसएफ (DMRC and CISF) अधिकारियों की कमेटी ने एक अहम निर्णय करते हुए दिल्ली मेट्रो (Metro Train) में यात्रियों को शराब की दो बोतलें साथ ले जाने की मंजूरी दे दी है. सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल ही यात्री साथ ले जा सकेंगे.
अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी. अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू होगा. साथ ही डीएमआरसी ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव करने पर उचित कार्रवाई होगी.
दरअसल, ट्विटर पर पॉलीमैथ नाम के एक यूजर ने डीएमआरसी को टैग करते हुए मेट्रो में शराब ले जाने पर सवाल किया तो डीएमआरसी की तरफ से जवाब आया कि एक यात्री दो सील्ड बोतल शराब अपने साथ मेट्रो (Metro Train) में ले जा सकते हैं. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यात्री मेट्रो की किसी भी लाइन में शराब लेकर यात्रा नहीं कर सकते. आप सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर ही मेट्रो में शराब की बोतल ले जा सकते हैं.
ट्रेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं?
दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो बोतलें साथ ले जाने की मंजूरी दे दी गई है. ट्रेन के अंदर शराब ले जाने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले रेलवे एक्ट 1989 पढ़ लेना चाहिए. दरअसल, रेलवे एक्ट 1989 कहता है कि आप अगर ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन शराब पीते हैं या फिर शराब की बोतल लेकर चलते हैं तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा. इस एक्ट के तहत कोई भी मादक पदार्थ आप रेलवे की संपत्ति में नहीं ले जा सकते. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 का कहना है कि अगर आप किसी भी तरह से रेलवे संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी भी प्रकार के नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
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