ITR Filling Last Date July 31. आयकर विभाग ने 3 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले नागरिकों के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा करदाता आईटीआर दाखिल कर चुके हैं, पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा 12 गुना हो चुका है. देश में लगभग 7 करोड़ करदाता हैं, जिनमें से लगभग 2 करोड़ करदाताओं की आयु सीमा 18-35 वर्ष है.

आयकर विभाग के मुताबिक 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल यह उपलब्धि 12 दिन पहले ही हासिल कर ली गई. आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर प्रणाली को सरल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे लोगों के लिए तेजी से आईटीआर दाखिल करना आसान हो गया है.

आयकर विभाग ने कहा कि हम जल्दी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए अपने करदाताओं की सराहना करते हैं. इस साल 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक 1 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे. हम अपने करदाताओं से भी आग्रह करते हैं कि वे गति बनाए रखें और अपना आईटीआर जल्दी दाखिल करें ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके.

आयकर किसे दाखिल करना चाहिए?

जिन व्यक्तियों की आय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मूल छूट सीमा से अधिक है, उन्हें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई 2023 है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है। यानी सालाना 3 लाख कमाने वालों को आईटीआर दाखिल करना चाहिए.

सालाना 7.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री

बजट 2023 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय कर-मुक्त होगी. नई कर व्यवस्था के तहत, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 7.5 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है.