वाराणसी. अब ग्राहकों को 5 रुपए के चिप्स के लिए 50 रुपए का सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा. मतलब 55 रुपए देना होगा. यह फरमान वाराणसी नगर निगम ने शहर और गंगा घाटों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के जारी किया है. गंगा घाटों के आस-पास प्लास्टिक में सामान देने वाले दुकानदार 50 रुपए धरोहर राशि ग्राहक से लेंगे. ग्राहक जब सामान का इस्तेमाल करने के बाद प्लास्टिक पैकेट वापस करेंगे तो उन्हें 50 रुपये वापस करेंगे. ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी.
नगर निगम वाराणसी के की ओर से बीते दिनों गंगा घाटों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक आदेश जारी किया गया. जिसमें प्लास्टिक के चिप्स के पैकेट, बंद पानी की बोतल सहित अन्य खाने की सामग्री के लिए ग्राहक को 50 रुपए का सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा. नगर निगम के इस फरमान से बनारस के दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान है. नगर निगम का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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जारी आदेश में लिखा है कि प्लास्टिक की बंद बोतल पानी के साथ चिप्स के पैकेट जैसी सामग्री की बिक्री के दौरान ग्राहक से 50 रुपए धरोहर राशि दुकानदार लेगा. धरोहर राशि ग्राहक को उस समय वापस होगा, जब वह दोबारा दुकानदार को खाली पानी की बोतल या प्लास्टिक की सामग्री के रैपर-पैकेट वापस करेंगे. यदि कोई दुकानदार या ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी विधिक कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है.
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