कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती (primary teacher recruitment) को लेकर हाईकोर्ट (MP High Court) ने शिक्षा विभाग को अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 21 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को शामिल करने का आदेश दिया है।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम 18 वर्ष उम्र की पात्रता रखी थी, लेकिन भर्ती प्रकिया में 21 वर्ष उम्र की शर्त कर दी थी। 2 उम्मीदवारों ने शिक्षा विभाग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए डीपीआई को निर्देशित किया है कि 21 वर्ष से कम उम्र की उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है और एक हफ्ते में जवाब मांगा है।
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