नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की खराब चाल-चलन वाला व्यक्ति घोषित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. याचिका में खान ने पुलिस के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. खान की ओर से पेश वकील ने याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी बताने और उन पर खराब चाल-चलन का ठप्पा लगाने की गैरकानूनी को कार्रवाई बताया.
बता दें कि उच्च न्यायालय ने खान को खराब चाल-चलन वाला व्यक्ति घोषित करने के पुलिस के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका 19 जनवरी को खारिज कर दी थी. बहरहाल, उच्च न्यायालय ने उन्हें इस तमगे को हटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन देने की छूट दी थी. दिल्ली पुलिस ने ओखला से आप विधायक खान को पिछले साल खराब चाल-चलन वाला व्यक्ति घोषित किया था. खान को खराब चरित्र का शख्स घोषित करने का प्रस्ताव जामिया नगर थाने ने पिछले साल 28 मार्च को भेजा था, जिसे 30 मार्च, 2022 को मंजूरी मिल गई थी.