नई दिल्ली. भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दायर पॉक्सो केस पर दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. बंद कमरे में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पीड़िता के पिता को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष से 1 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा है.

भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. बाद में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किये जाने की गुहार अदालत से लगाई थी. 

बृजभूषण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान के अलावा 6 अन्य महिला पहलवानों ने भी यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के ही राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब अदालत ने इस मामले को एमपी-एमएमलए कोर्ट में भेजा था. इससे पहले 15 जून को दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद के खिलाफ 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी.

जानें क्या है पूरा मामला

पुलिस ने आरोप लगाने वाली ज्यादातर महिला पहलवानों के बयान दर्ज कर लिए थे. ऐसे में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सभी की निगाह टिकी थी. पहलवानों ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देकर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद नई संसद के बाहर पंचायत करने जाते हुए पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी. उसके बाद मामला बिगड़ता चला गया था. इस पर पहले गृह मंत्री अमित शाह व बाद में खेल मंत्री से मुलाकात के बाद मामले में बातचीत का दौर शुरू हुआ था.