अजय शर्मा,भोपाल। कुंवारे उम्मीदवार सिविल जज की परीक्षा में बैठ रहे है और उनकी शादी पक्की होने वाली है, तो सावधान हो जाइए। मध्यप्रदेश में अब सिविल जज बनाना आसान नहीं होगा। उम्मीदवार शादी में दहेज लेते हैं, तो वे सिविल जज की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट शादी कर चुके उम्मीदवारों पर भी नज़र रखेगा।

तीन साल का विधि व्यवसाए करने वाला या एक ही बार में विधि विषय की परीक्षा पास करने वाला उम्मीदवार 70 फीसदी अंक प्राप्त करने की दशा मे सिविल जज की परीक्षा में बेथ सकता है। जो कुंवारे उम्मीदवार सिविल जज की परीक्षा में बैठ रहें हैं और उसकी शादी होने वाली हैं, उन्हें दहेज से दूर रहना होगा। बता दें कि, हाईकोर्ट ने सिविल जज की भर्ती नियमावली में दहेज लेने पर पाबंदी लगाने के लिए नया क्लोज जोड़ा है।

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जिसकी एक से अधिक पत्नी होगी वो भी होगा अयोग्य

संशोधिक नियम के तहत अपने विवाह में दहेज स्वविकार करने वाला व्यक्ति भी सिविल जज की परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही जिसकी एक से अधिक पत्नी होगी वो व्यक्ति भी परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा।

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35 साल तक रहेगी योग्यता

सिविल जज की पात्रता के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 साल और अगले साल जनवरी के पहले दिन 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, जिसमें नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

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