लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों (महिला और पुरुष) के वेतन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने कहा कि राज्य सरकार तैनाती तिथि के आधार पर समान स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में विभेद नहीं कर सकती है. राज्य सरकार याचिका दायर करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 2,800 रुपए का समान ग्रेड पे प्रदान करे.

कोर्ट ने यह आदेश कमल दीप निराला समेत 11 स्वास्थ्य कर्मियों की याचिका मंजूर करते हुए दिया. याचियों के वकील संजय मिश्र का कहना था कि एक दिसंबर 2011 के पहले और इसके बाद नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को 5200-20,200 रुपए का वेतनमान समान दिया जा रहा है. सिर्फ उनके ग्रेड पे के निर्धारण में अंतर किया गया है. याचियों को 2,000 रुपए का ग्रेड पे दिया जा रहा है. जबकि एक दिसंबर 2011 तक के बाद नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को 2,800 रुपए का ग्रेड पे दिया जा रहा है. ऐसे में उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जा रहा यह अंतर संविधान के समानता के अधिकार के तहत अनुचित है. लिहाजा याचिकाकर्ता भी 2,800 रुपए का ग्रेड पे पाने के हकदार हैं.

इसे भी पढ़ें – DG होमगार्ड को SDM ज्योति मौर्या ने भेजा जवाब, आलोक से विवाद मेरा व्यक्तिगत मामला, कोर्ट में ​देंगे जवाब

वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि ग्रेड पे में यह अंतर 19 दिसंबर 2011 के शासनादेश के तहत है. जब कोर्ट ने यह अंतर करने का कारण पूछा तो सरकारी वकील ने कहा कि शासनादेश में इसका कोई कारण नहीं दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि शासनादेश, समानता के प्रावधान का उल्लंघन करता है. सरकार समान रूप से कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन भुगतान मामले में महज उनकी तैनाती की तिथियों के आधार पर विभेद नहीं कर सकती है. इस विधिक व्यवस्था के साथ कोर्ट ने याचियों को भी उनकी नियुक्ति की तिथि से, उनके समान कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे 2,800 रुपए का ग्रेड पे प्रदान करने का आदेश दिया. साथ ही याचियों को चार माह में एरियर का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक