नई दिल्ली . सांसदों और विधायकों के खिलाफ चलने वाले पॉक्सो और बाल अधिकार संरक्षण के मामलों की सुनवाई राउज एवेन्यू अदालत में होगी. दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐसे मामलों को निपटाने के लिए तीन विशेष अदालत के गठन को मंजूरी दे दी है.

इसे लेकर हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2020 में निर्देश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार के पास बच्चों के खिलाफ अपराध, बाल अधिकारों के उल्लंघन और POCSO अधिनियम के तहत सुनवाई से संबंधित मामलों के निपटने के लिए पहले से 08 अदालतें अधिसूचित हैं. अब ये 03 कोर्ट इनके अतिरिक्त गठित होंगे. इस संबंध में सीपीसीआर एक्ट की धारा 25 और पोक्सो एक्ट की धारा 28 के तहत एलजी से नामित/विशेष कोर्ट के गठन के लिए मंजूरी ली गई थी.

इससे पहले कानून विभाग द्वारा जांच के बाद महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग ने प्रस्ताव को एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा था. गौरतलब है कि बाल अपराध के मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने 01.12.2020 को सीपीसीआर और POCSO अधिनियमत के तहत किसी भी सांसद और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तीन अदालतों को अधिसूचित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करने का निर्देश दिया था.यह प्रस्ताव लंबित था.

बाल अपराध के मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2020 को सीपीसीआर और पॉक्सो अधिनियम के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तीन अदालतों को अधिसूचित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करने का निर्देश दिया था. इनमें सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई होनी थी. मगर दिल्ली सरकार ने दो साल सात महीने तक इसे लटकाए रखा. 27 जून को सीएम ने यह प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा था.