Rajasthan News: धौलपुर. विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने मनियां थाना पर दर्ज हुए एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ के मामले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही बीस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है.
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला मनिया थाना इलाके का है. जहां एक परिवादी ने पॉक्सो न्यायालय में इस्तगासा पेश किया. जिसमे उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 15 फरवरी 2020 को खेत पर से करब लेकर घर आ रही थी. तभी उसे रास्ता में से आरोपी मनोज जबरन बाइक पर बिठा कर धौलपुर ले गया. धौलपुर से ट्रेन से आगरा ले गया.
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आगरा में आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ की. थाना पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट से मिले इस्तगासा पर मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए. पुलिस नाबालिग के बयानों के आधार अनुसन्धान के दौरान आरेपित मनोज पुत्र श्रीराम कुशवाह निवासी लूला का पुरा को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. आरोपित मनोज कोर्ट से जमानत पर चल रहा है.
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