कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP Highcourt) जबलपुर की डिवीजन बेंच (Jabalpur bench) ने मोटर व्हीकल एक्ट (Motor vehicle act) को लेकर शासन को जमकर फटकार लगाई है। मोटर व्हीकल एक्ट (हेलमेट) की सुनवाई हाईकोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर में हुई है। चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। यह सुनवाई ग्वालियर की छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर हुई। पीआईएल (PIL) में कहा गया था कि ग्वालियर (Gwalior) में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी व्यक्त की है। शासन ने अपने जबाब में हाईकोर्ट में कहा की हेलमेट और सीट बेल्ट और ट्रैफिक रूल्स पालन कराने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा की सर्कुलर से काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति के सिर पर हेलमेट चाहिए, सीट बेल्ट चाहिए, हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट हर वाहन पर चाहिए। जिसकी रिपोर्ट शासन को छह महीने के अंदर पेश भी करना होगी। ऐसा न होने पर अवमानना की कार्रवाई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ADGP ट्रैफिक पर होगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी।

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बता दें कि ग्वालियर की स्टूडेट्स ऐश्वर्या शांडिल्य ने सड़क हादसों को लेकर सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के जरिए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी, जिसे बाद में जबलपुर बेंच ट्रांसफार कर दिया गया था।

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