कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर उपभोक्ता फोरम में बुधवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। जहां एक भैंस की मौत हो जाने के बाद उसके गोल और सीधे सींग के मसले को हल करते हुए फोरम ने बीमा राशि के विवाद को सुलझाया। मामले में फोरम ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए उपभोक्ता को इंश्योरेंस राशि देने का भी आदेश दिया है।

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मामला ग्वालियर की ग्राम पंचायत सोजना के तिघरा गांव का है, जहां रहने वाले फेजरुउद्दीन ने बीमा कंपनी से 18 अक्टूबर 2015 से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक के लिए भैंस का बीमा कराया था। बीमा की राशि 1 लाख 30 हजार रुपये थी। 25 मई 2021 को उसकी भैंस बीमार हुई और 29 मई 2021 को भैंस की मौत हो गई थी। लेकिन जब फेजरुउद्दीन ने भैंस का बीमा क्लेम करते हुए कंपनी से मुआवजा मांगा तो कम्पनी ने बीमा राशि देने से मना कर दिया। बीमा कंपनी ने कहा कि जिस भैंस का बीमा किया गया था, उसके सींग गोल थे, जबकि जिस भैंस की मौत होना बताया गया है, उसके सींग सीधे थे।

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ऐसे में फेजरुउद्दीन उपभोक्ता फोरम पहुंच गया और एक याचिका लगाई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र जैन ने फोरम में बताया कि 7-8 माह के भीतर भैंस के सींग काटने पड़ते हैं, यदि ऐसा नहीं किया गया तो सींग भैंस को नुकसान पहुंचाते हैं। वकील ने फोरम में मृत भैंस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उस दौरान लिए गए फोटोग्राफ्स, मृत भैंस के बीमा कम्पनी द्वारा लगाए गए टैग की जानकारी दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि बीमा कम्पनी के जानवर में लगाए गए टैग को कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने परिवाद को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को इंश्योरेंस राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग ने बीमा कम्पनी को 45 दिन के भीतर 6% ब्याज के साथ राशि देने का आदेश दिया। साथ ही अलग-अलग मद में 4 हजार रुपए देने का भी आदेश दिया।

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