नीलेश भानपुरिया,झाबुआ। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासी बच्चियों से अश्लील हरकत करने वाले निलंबित एसडीएम सुनील कुमार झा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायालय ने आज बुधवार शाम को एसडीएम झा को जमानत दे दी है. जिससे वो जेल से बाहर आ गए हैं. सुनिल कुमार झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था.

एडीपीओ मुवेल ने बताया कि 40 हजार रुपए में मुचलके पर जमानत दी गई. इस मामले की सुनवाई के दौरान एसडीएम के साथ निरीक्षण करने पहुंची टीम भी कोर्ट में पहुंची. जिसमें ड्राइवर रामचंद्र, सैनिक अमर सिंह डुडवे और अतिरिक्त जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक ज्ञानेंद्र प्रकाश ओझा शामिल रहे. इन्होंने निरीक्षण के दौरान अश्लील हरकत नहीं होने का शपथ पत्र दिया है.

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शपथ पत्र मिलने के बाद न्यायालय ने निष्कासित एसडीएम को पास्को एक्ट, आईपीसी की धारा 354 और ऐड्रॉसिटी एक्स में राहत देते हुए सशर्त जमानत की मंजूरी की है. जिससे एसडीएम सुनील कुमार झा को जमानत मिल गई है. उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है.

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उल्लेखनीय है कि रविवार को एसडीएम झा अचानक झाबुआ के नवीन कन्या आश्रम पहुंचे थे. जहां वे आदिवासी बालिकाओं से संवाद कर रहे थे. इस दौरान उन पर बालिकाओं को गलत तरीके से छूने का आरोप लगा है. मामले की शिकायत सोमवार को हुई. देर रात जांच के बाद झाबुआ कोतवाली थाने में छेड़खानी के आरोप में धारा 354, एसटीएससी एक्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. जिसके बाद उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया था.

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