रायपुर। संजीवनी 108 एंबुलेंस और 102 के कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध और विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है. श्रम उपायुक्त संचालन कंपनी जीवीके द्वारा इस संबंध में सभी कर्मचारियों को पत्र लिख सूचित किया गया है. कंपनी द्वारा कर्मचारियों को लिए गए पत्र में उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
108 और 102 के कर्मचारी पिछले तीन दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं. कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद जीवीके कंपनी के अधिकारियों ने मामले में श्रम उपायुक्त के पास अपील की. श्रम उपायुक्त ने जीवीके के अपील पर फैसला सुनाते हुए इसे निषिद्ध कर दिया है. श्रम उपायुक्त द्वारा आदेश दिया गया है कि “औद्योगिक शांति तथा श्रमिकों व उद्योग के दीर्घ हित में धारा 10(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत समुचित शासन के रुप में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेवानियुक्तगण द्वारा आहुत एवं आरंभ हड़ताल को एतद द्वारा निषिद्ध घोषित किया जाता है.”
जीवीके ने अपनी हड़ताल कर रहे अपने कर्मियों से कहा है कि वे उक्त अवैधानिक हड़ताल में भाग न लें और तत्काल प्रभाव से अपने निर्धारित लोकेशन में ड्यूटी ज्वाई करें. उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रम न्यायालय और श्रम उपायुक्त ने हड़ताल को अवैधानिक व निषिद्ध घोषित कर दिया है. ऐसी परिस्थितियों में हड़ताल जारी रखना विधि विरुद्ध है. जो भी कर्मचारी उक्त आदेश की अवहेलना करता है उसके ऊपर संस्था द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाही की जावेगी.
उधर लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में जीवीके कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है कि कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है. अब अगर वे नहीं लौटे तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा.