Rajasthan News: प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह व किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की योजना लागू कर दी गई हैं। अभी तक 94 लाख घरेलू व 12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिन उपभोक्ताओं ने मंहगाई राहत कैम्पों में पंजीकरण नही करवाया है ऐसे उपभोक्ता भी स्थाई केम्प में जाकर शीघ्र पंजीकरण करवाएं जिससे उनको भी इन योजनाओं को लाभ मिलना शुरू हो सके।

ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गुरूवार को यहां विद्युत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिले और इसके लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहें है। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई तक एक करोड़ 24 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 93 लाख 50 हजार घरेलू  उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाया है और इनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने बताया कि 11 लाख 44 हजार कृषि उपभोक्ताओं को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिल रहा हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मिल रही है और 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट निःशुल्क एवं 200 यूनिट तक लगने वाले सभी अन्य चार्जेज स्थाई शुल्क, विद्युत कर, फ्यूल सरचार्ज आदि भी देय नही होंगें एवं 200 यूनिट से अधिक बिजली  का उपभोग करने वालों को भी 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एक जनआधार कार्ड पर उपभोक्ता के केवल एक कनेक्शन पर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। 

मंत्री ने बताया कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं के एक से अधिक कनेक्शन है और उन्होंने अपने एक कनंेक्शन का पंजीकरण करवा लिया है और वे अब दूसरे कनेक्शन को इस योजना के तहत पंजीकरण करवाना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए शीघ्र ही विभाग द्वारा ऑनलाइन अथवा सहायक अभियन्ता कार्यालय के माध्यम से परिवर्तन करवाने की सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जाएगें। इसके साथ ही स्थाई केम्पों में यह सुविधा दी जा रही है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू व कृषि का लाभ उपभोक्ताओं को बिलिंग माह जून से देना प्रारम्भ कर दिया है और इससे प्रतिवर्ष लगभग 24 हजार करोड़ रुपए के वित्तीय भार को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील कि है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक पंजीकरण नही करवाया है वे शीघ्र ही अपने जनाधार कार्ड व के नम्बर के द्वारा इस योजना में लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाएं ताकि उन्हें भी राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिलना प्रारम्भ हो सके।

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