उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर में कोर्ट ने मासूम बच्चों से दुष्कर्म, कुकर्म करने के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पत्नी से तलाक के बाद अपने साथ रह रहे मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की थी। कोर्ट ने रेपिस्ट अमोल कुमार पर 71 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

बच्चों के दादा ने पिता के खिलाफ दर्ज कराई थी रिपोर्ट

दरअसल, पूरा मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। यहां पर पीड़ित बच्चों के दादा ने 16 अगस्त 2020 को मोदीनगर थाने में अपने बेटे अमोल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमोल ने लगातार अपनी 8 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म और 10 साल के बेटे के साथ कुकर्म किया है।

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रेप व कुकर्म की धाराओं के तहत दर्ज हुई थी रिपोर्ट

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि दादा की तहरीर पर पिता अमोल के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम एवं बच्चों के साथ दुष्कर्म और कुकर्म करने की धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी पिता अमोल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश हर्षवर्धन की अदालत में इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई।

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तीन साल बाद इस मामले में फैसला आया

कोर्ट ने पुख्ता साक्ष्य एवं गवाही के आधार पर बच्चों से यौन उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त पिता अमोल को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियुक्त को 71 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया है। जुर्माना में से 30-30 हजार रुपए दोनों बच्चों को देने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि अमोल कुमार का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था। तब से वह दोनों बच्चों के साथ रहता था। 30 जुलाई 2020 को उसने बच्चों के साथ हैवानियत की थी। तब बेटे ने इसकी शिकायत अपने दादा से की थी।

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