सहारनपुर. एक दंपति ने तंत्र क्रिया के लिए पड़ोसी के डेढ़ साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी थी. अब कोर्ट ने पति-पत्नी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. 

सहारनपुर में 30 जुलाई साल 2017 में गागलहेड़ी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था. वादी मोहन सिंह का आरोप था कि उनका बेटा घर के सामने खेलते हुए अचानक लापता हो गया है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी. अगले दिन पुलिस को पड़ोसी के मकान के पीछे बच्चे की लाश मिली. चेहरे को तेजाब से जलाया गया था इसके अलावा कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे. डॉग स्क्वायड पड़ोस के रहने वाले संदीप के घर पहुंच गया. जिस पर पुलिस ने संदीप और उसकी पत्नी रेनू से पूछताछ की. जिस पर दोनों ने हत्या करने की बात कबूल कर ली. यहां तक कि बच्चे की लाश बेड में छिपाया था. जब पुलिस ने बेड खोला तो उसने बच्चे की आकृति बनी हुई मिली थी. 

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इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मुकदमे की विवेचना करने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. मामले की सुनवाई जिला जज बबिता रानी की अदाल में हुई थी.

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